एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पाया गया कि कुपवाड़ा में जब्त की गई चार संपत्तियां आतंकी गतिविधियों से अर्जित की गई थी। आतंकी साजिशों और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई संपत्तियां आरोपी मोहम्मद आलम भट, मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा, शब्बीर अहमद गखाड़, जाकिर हुसैन मीर की हैं और ये सभी पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों से जुड़े हुए है।
यूएपीए कानून के तहत जब्त की गई चार संपत्तियों में कुपवाड़ा के करनाह इलाके में आलम भट और मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा का एक-एक मकान समेत दो अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। चल संपत्तियों के रूप में दो टाटा सूमो वाहनों दो को भी जब्त किया गया है।
एनआईए की जांच के अनुसार, भट और ख्वाजा के घरों का उपयोग आतंकी आश्रय, गोदाम और हथियार एवं गोला-बारूद का भंडारण और छिपाने के लिए किया जाता था।
एनआईए ने कहा कि दोनों वाहनों का उपयोग हथियार और गोला-बारूद के सुरक्षित परिवहन के लिए किया जाता था।
एनआईए ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारत में हथियारों, गोला-बारूदों और मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए एचएम सदस्यों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। एनआईए की जांच से पता चला कि चारों लोग आयुधों, हथियारों, गोला-बारूद और मादक पदार्थों की अवैध आपूर्ति में शामिल थे। वे कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और उसे मजबूत करने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे।एनआईए ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है।