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अब करंट नहीं मारेंगे लोहे के पोल, अर्थिंग सिस्टम से जोड़े 200 विद्युत पोल

locationबीकानेरPublished: Sep 13, 2017 09:38:00 am

200 विद्युत पोल को अर्थिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इसी तरह लोहे के जर्जर और पुराने खंभों को भी दुरुस्त किया गया है।

200 electric pole connected with earthing system
बारिश के बाद लोहे के विद्युत पोल अब करंट नहीं मारेंगे। बीकेईसीएल कंपनी ने शहरीवृत्त में लोहे के विद्युत पोल को अर्थिंग सिस्टम से जोडऩे का काम शुरू कर दिया है। अभियान के तहत शहर में ऐसे 200 विद्युत पोल चिह्नित किए गए थे, इन्हें अर्थिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इसी तरह लोहे के जर्जर और पुराने खंभों को भी दुरुस्त किया गया है। कंपनी के अनुसार शहरी क्षेत्र में अभी बड़ी संख्या में इस तरह के लोहे के खंभों में अर्थिंग किया जाएगा। इसके लिए विद्युत कंपनी की टीम कार्य कर रही है।
बारिश में रहती करंट की आशंका
हल्की बारिश के बाद ही शहर में जहां लोहे के खंभे हैं, वहां करंट की घटनाएं होने की आशंका रहती थी। खासकर मवेशी करंट की चपेट में आ जाते थे। बीकेईसीएल कंपनी के प्रतिनिधि डी. चटर्जी का दावा है कि जिन विद्युत पोल को अर्थिंग सिस्टम से जोड़ा है, वे बारिश में करंट नहीं मारेंगे।
भूमिगत केबल के फॉल्ट दुरुस्त
शहरवृत्त में कई स्थानों पर भूमिगत केबल डाली हुई है, ऐसे में लाइन में फॉल्ट आने पर परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब कंपनी ने अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र में करीब 60 स्थानों पर फॉल्ट वाली केबल को दुरुस्त किया है।
66 हजार का जुर्माना लगाया
नापासर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले नौ घरेलू उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी निरोधक थाने में मामले दर्ज किए गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर 66 हजार 433 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक अभियंता हरिराम ढाका ने नापासर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करवा कर जुर्माना लगाया है। थाना प्रभारी ओमप्रकाश यादव ने बताया कि नापासर में किस्तुराराम के विरुद्ध बिजली चोरी का मामला दर्ज कर 11 हजार 762 रुपए का जुर्माना लगाया गया है,
इसी तरह केशरदेसर जाटन के सदीन खान पर 6 हजार 885 रुपए का जुर्माना, खेतूसिंह पर 3 हजार 653, करणीसिंह पर 3 हजार 653, श्रवण पर 22 हजार 257, गाढ़वाला के राधाकिशन पर 8 हजार 423 रुपए, रामेश्वरलाल के 2 हजार 988, सुखाराम के 3 हजार 158 और नत्थूसिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 हजार 653 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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