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Jodhpur
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गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज
 

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नौकरानी से दुष्कर्म व यौन शोषण के आरोपी रामनिवास बेनिवाल का दूसरा अग्र्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने बलात्कार के मामले में पीडिता के मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के समक्ष बार-बार बयानों के बावजूद जोधपुर निवासी आरोपी की गिरफ्तार नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को शीघ्र कार्यवाही की हिदायत दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्र्रिम जमानत अर्जी तीन बार जिला न्यायालय तथा दो बार उच्च न्यायालय में खारिज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना हैरानी की बात है।

राजकीय अधिवक्ता महीपाल विश्नोई ने कहा कि आरोपी ने अपनी फेक्ट्री में कार्यरत विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पीडिता की वीडियो फिल्म बना कर पांच माह तक यौन शोषण करता रहा। गत 27 नवम्बर को मथानिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीडिता के बयान लिए। इसके बाद 5 दिसम्बर को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। इसमें पीडिता ने बार बार आरोप दोहराए। राजकीय अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों को नजरअंदाज कर दबाव में पीडिता से दिलवाए गए शपथ पत्र के आधार पर जमानत नहीं लेने का अनुरोध किया।

आरोपी की ओर से कहा गया कि पीडिता ने जिला न्यायालय में शपथ पत्र दे कर पति तथा समाज के दबाव में झूठी रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया है। उनका कहना था कि बदली परिस्थितियां में जमानत अर्जी मंजूर की जानी चाहिए।

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