Hindi News
Welcome Guest | Make Home Page | Login | Register | E-Mail | Epaper | RSS feed
| Last updated - Fri, Sep 10, 2010
Home | India | World | Sports | Business | Opinion | Entertainment | NRI | Health & Science | Education | My Life | Videos | Forum | SMS Alert
Photo Gallery Epaper उत्तरप्रदेश : बाराबंकी में दीवार ढहने से बच्चे समेत एक परिवार के चार लोगों की मौत • कैलीफोर्निया में विस्फोट से कई घरों में फैली आग • रूस : आत्मघाती हमले में मृतकों की 16 हुई • सुप्रीम कोर्ट ने दी 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले के आरोपी अबु सलेम के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत मुकदमे की मंजूरी • रिजवानुर रहमान मामले में पुन: सीबीआई जांच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक |
Rajasthan bullet Gujarat bullet Madhya Pradesh bullet Others
Dungarpur
Bookmark and Share ईमेल प्रिंट
पांच वर्ष की कैद
 

डूंगरपुर । महाविद्यालय में प्रवेश लेने आई छात्रा के अपहरण के मामले में तीन आरोपियों को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, फास्ट ट्रेक के न्यायाधीश नन्दलाल शर्मा ने शुक्रवार को पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष के अनुसार नवलश्याम फला बामदरा निवासी एक छात्रा ने कोतवाली में दी रिपोर्ट में बताया कि वह 15 जुलाई 09 को कालेज में प्रवेश लेने डूंगरपुर आई थी। शाम को तहसील चौराहे पर वापस घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी।

इस दौरान दो लड़के मोटर साइकिल पर आए। इन्होंने छात्रा के सामने रूमाल लहराया और जबरन बहला-फुसला कर मोटर साइकिल पर बैठा दिया। उसके बाद छात्रा को कुछ पता नहीं चला कि युवक उसे किस रास्ते पर ले जा रहे है। रिपोर्ट में बताया कि युवकों ने उसे रूमाल में कुछ सुंघा दिया जिससे वह बेसुध सी हो गई। घंटे भर बाद छात्रा ने अपने आपको देवल गांव में एक घर में पाया। बातचीत से पता चला कि दोनों के नाम रणजीत व जीवा है।

यहां छात्रा रोने लगी तो इसकी आवाज सुन गांव के आसपास के लोग एकत्र हो गए व एक साथ रणजीत के घर आ धमके व रणजीत को धर दबोचा। जीवा मौके से भाग खड़ा हुआ। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रणजीत व जीवा ने गलत कार्य करवाने के आशय से उसका अपहरण किया है। कोतवाली पुलिस ने मामले का अनुसंधान कर रणजीत, जीवा व इस घर में मौजूद शारदा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने देवल फला बेड़ा निवासी आरोपी रणजीत पुत्र हकरा मीणा, शारदा पत्नी रणजीत मीणा तथा गामड़ी देवल फला बलेटी घाटी निवासी जीवा पुत्र देवा गमेती को भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा प्रत्येक को तेरह-तेरह हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मकसूद अली ने पैरवी की।

Add Fav Set Default Go Top
प्रिंट ईमेल Bookmark and Share
 
 
 
 
      write to the editor
Write here:
(Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi)
Terms & Conditions
Name:

Location:

E-mail:
 
 
 
 
       more news in Dungarpur
 
 
Readers speak:No comments have been added for this news yet. Be the first to comment!
 
http://festivals.patrika.com | http://travel.patrika.com | http://cricket.patrika.com
Photo gallery | My Life | Cook's Book |My Board | NewsLetters | Privacy Policy | Disclaimer
About Us | Contact Us | Work With Us | Advertise With Us | Feedback | Faq's | Site Map
All Rights Reserved with Rajasthan Patrika ™, Kesargarh, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan, India
Phone: +91-141-39404142, Advertising : 3005813, Web : 3005662 , Fax: +91-141-2566011, Email : info@patrika.com

Hindi News | Patrika - Largest Hindi News Portal