अहमदाबाद. राज्य सरकार ने प्रदूषण सरंक्षण नियमों की अवहेलना करने वाले ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी जिला कलक्टरों को आदेश दिया है। राजस्व विभाग की ओर से शनिवार को दिए गए आदेश के अनुसार सम्बन्धित जिला प्रशासन अवैध रूप से संचालित भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापामार टीमें बनाकर जांच कर नियमों की अवहेलना करने वाले भट्टों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की कार्रवाई करेगा।
बताया गया है कि कच्ची ईंटों को पक्की बनाने में कोयला, कोलसी-कोल डस्ट को ईंधन के रूप में उपयोग करना निर्धारित है। ईंधन के धुएं की सुरक्षित रूप से निकासी के लिए ईंट या लोहे की ऊंची चिमनी लगाई जानी चाहिए।
जबकि कई ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में वाहनों के पुराने टायर-ट्यूब अन्य हानिप्रद कबाड़ का उपयोग किया जाता है। उसकी निकासी के लिए चिमनी भी नहीं होती है। इससे बिना चिमनी के निकलने वाला धुआं निचले स्तर पर हवा में फैलकर वातावरण को प्रदूषित करता है।