बलात्कार पीडिता किशोरी के गर्भपात को मंजूरी
अहमदाबादPublished: Jul 31, 2015 06:01:00 am
सुप्रीम कोर्ट ने
गुरूवार को हिम्मतनगर की 14 वर्षीय बलात्कार पीडिता के गर्भपात को मंजूरी दे दी।
अहमदाबाद।सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को हिम्मतनगर की 14 वर्षीय बलात्कार पीडिता के गर्भपात को मंजूरी दे दी। न्यायाधीश ए आर दवे व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल के चिकित्सकों की सलाह पर यह फैसला लिया है।
बताया जाता है कि किशोरी का गर्भपात शुक्रवार को सिविल अस्पताल में होगा। उसे बुधवार को यहां लया गया था। पीडिता के 24 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ है और वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही है।
पीडिता के वकील की ओर से बताया गया कि इस मामले में चिकित्सकों के पैनल की सलाह मान ली गई है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की मंजूरी दी। पैनल ने कहा कि गर्भपात कराने से पीडिता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चार स्त्री रोग विशेषज्ञ व एक क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के पैनल ने कहा कि किशोरी शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है।
इससे पहले हिम्मनगर की अदालत व गुजरात उच्च न्यायालय इस याचिका को खारिज कर चुकी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे कुछ भी ऎसा नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ है। खंडपीठ ने यह भी कहा था कि यदि विशेषज्ञ कहते हैं कि किशोरी का ऑपरेशन किया जाए तो पीडिता व उसके परिजनों की सहमति से उन्हें ऎसा करने दिया जाए।
यह है मामला
मामले के अनुसार हिम्मतनगर में एक व्यक्ति की 14 वर्षीया पुत्री चार महीने पहले स्वास्थ्य जांच के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास गई थी। चिकित्सक ने किशोरी के साथ बलात्कार किया।
चिकित्सक की ओर से धमकी के बाद इसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह बीमार पड़ी और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां परीक्षण में गर्भ ठहरने का पता चला।
पीडिता के पिता ने स्थानीय अदालत से गर्भपात की मंजूरी लगाई लेकिन यह गुहार खारिज कर दी गई। इसके बाद पीडिता ने उच्च न्यायालय में 24 सप्ताह के गर्भ को खत्म करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन यहां भी गुहार खारिज होने के बाद पीडिता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।