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शाहरुख को हाईकोर्ट से राहत

locationअहमदाबादPublished: Jul 20, 2017 10:49:00 pm

गुजरात हाईकोर्ट से अभिनेता शाहरुख खान को राहत मिली है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिल्म रईस के

Shahrukh Khan

Shahrukh Khan

अहमदाबाद।गुजरात हाईकोर्ट से अभिनेता शाहरुख खान को राहत मिली है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान हुई मची भगदड़ में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के विरुद्ध निचली कोर्ट की कार्यवाही पर 25 सितंबर तक रोक लगा दी है। वडोदरा की स्थानीय अदालत ने हाल ही में इस मामले में शाहरुख खान को समन जारी करते हुए 27 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए.जे.देसाई ने इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई होने तक शाहरुख खान के विरुद्ध कोर्ट की ओर से कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। वडोदरा की स्थानीय अदालत की ओर से जारी किए गए समन को निरस्त कराने के लिए शाहरुख खान ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।
शाहरुख खान 23 जनवरी को मुंबई से अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में सवार होकर फिल्म रईस का प्रमोशन करते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

इसी दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक हुई धक्का-मुक्की और मची भगदड़ में फरीद पठान की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर वडोदरा निवासी जितेन्द्र सोलंकी ने वडोदरा की मजिस्ट्रेट अदालत में शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत की है। इस पर अदालत ने शाहरुख खान को समन जारी करते हुए 27 जुलाई को पेश होने को कहा था।


शाहरुख खान की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई गुहार में कहा गया है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, वह निर्दोष हैं। जिससे उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द किया जाए। वह सिर्फ 20 सेकेन्ड के लिए ही ट्रेन से नीचे उतरते थे। न्यूज रिपोर्ट के चलते स्टेशन पर भीड़ हो गई और उस दौरान मची भगदड़ में व्यक्ति की मौत हुई है।

वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि शाहरुख खान की ओर से प्लेटफॉर्म भर उमड़ी भीड़ की ओर से टी-शर्ट व सॉफ्ट बॉल फेंकी गई। इसके चलते भगदड़ मची।
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