सांसद और विधायकों के बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ न लें
एनसीबीसी ने कह कि सांसदों और विधायकों के बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए
नई दिल्ली। पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय (एनसीबीसी) ने अनुशंसा की है कि सांसदों और विधायकों चाहे वह पूर्व के हों या वर्तमान में, के बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। ओबीसी पैनल का तर्क है कि संसद और विधानसभा के लिए निर्वाचित होना यही दर्शाता है कि सम्बंधित व्यक्ति ने व्यक्तिश: सामाजिक बराबरी हासिल क र ली है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों यह शिकायतें आ रहीं थीं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बच्चे नॉन क्रीमी लेयर का सार्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। ऎसे में पैनल का यह विचार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आयोग ने यह भी संस्तुति की है कि क्लास-1 के अधिकारी चाहे वह केन्द्र के हों या राज्य के, के बच्चों को आरक्षण लाभ के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए। यह विचार नहीं किया जाना चाहिए कि वह सीधी भर्ती से है या प्रोन्नति से आया है। वर्तमान में केवल सीधी भर्ती से आए अधिकारी ही क्रीमी लेयर माने जाते हैं।
आयोग का तर्क है कि कोई भी प्रथम श्रेणी अधिकारी उसी समय उच्च सामाजिक स्तर हासिल कर लेता है जब वह क्लास वन अधिकारी बनता है तो दूसरी ओर प्रोन्नत हुए अधिकारी को सीधी भर्ती से नियुक्त हुए अधिकारी को ज्यादा वेतन मिलता है।