scriptअब खुले में नहीं फेंक सकेंगे डायपर, नैपकिन | Now you cant throw diapers, sanitary napkins on public place | Patrika News

अब खुले में नहीं फेंक सकेंगे डायपर, नैपकिन

locationनई दिल्लीPublished: Jul 02, 2015 10:42:00 am

सरकार ने बनाया कानून, अब खुले में नहीं फेंक सकेंगे डायपर, नैपकिन, कोई कचरा फेंकता पकड़ा गया तो लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली। गली-मोहल्लों में जहां सॉलिड सेनेटरी वेस्ट (डायपर, नैपकिन, टॉवल, रूई, चादर, कॉन्डॉम) पड़े दिखते हैं, पर अब ऎसी गंदगी को खुले में फेंकने से पहले दस बार सोचना पड़ेगा, ऎसे कचरे के निष्पादन के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। जनता को जागरूक करेगी, फिर भी कोई कचरा फेंकता पकड़ा जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों में पहली बार सेनेटरी वेस्ट की परिभाषा शामिल की है। 31 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।

जिम्मेदारी समझें…

ये नियम “कचरा फैलाने वाली की जिम्मेदारी” के तहत बनाए गए हैं। विज्ञापनों में और इन उत्पादों के साथ इनके निष्पादन की जानकारी दी जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों में यह स्पष्ट लिखा जाएगा कि ऎसे कचरे को गली-मोहल्लों या खुली जगह पर न फेकें। नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होगी। सॉलिड वेस्ट के निपटारे के लिए कुछ शहरों या कस्बों के ग्रुप को मिलकर 50 किमी के दायरे में ऎसी जगह चुनने के लिए कहा है, जहां इससे जमीन की भराई की जा सके।
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