नई दिल्ली. उपभोक्ताओं की जीत के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। मुंबई-न्यूयॉर्क विमान में सवार यात्री को बासी भोजन परोसने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। वहीं बेंगलूरु में होटल मालिक द्वारा ग्राहक से बिल में एक रुपया लेने पर कोर्ट ने 1100 का भुगतान करने का आदेश दिया है।
चावल के कटोरे में भी था बाल
शिकायतकर्ता मालती मधुकर फ हाड़े ने दावा किया था कि मुंबई से न्यूयॉर्क विमान में यात्रा के दौरान उन्हें बासी भोजन दिया गया था। यही नहीं बासी भोजन के अलावा उनके चावल के कटोरे में एक बाल भी गिरा हुआ था। राज्य आयोग के आदेश को एयर इंडिया ने चुनौती दी थी। इस चुनौती को खारिज कर दिया गया।
‘सेवा में कमी का स्वभाव’
यात्री को बासी खाना परोसने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन द्वारा साल 2015 में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘सेवा में कमी का स्वभावÓ इस तरह की है, जिससे कई यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता था। न्यायाधीश अजीत भरीहोक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कई यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता था। हमें राज्य स्तरीय आयोग का आदेश गलत नहीं लगता। आयोग ने मुआवजे को 15 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया था।
1 रुपया ज्यादा लेने पर 1100 किया भुगतान
बेंगलूरु में एक वकील टी नरसिम्हा ने खाने के बिल में एक रुपया ज्यादा लेने के लिए होटल के खिलाफ केस ठोक दिया। इसके बाद उपभोक्ता अदालत ने होटल को आदेश दिया कि वो अपने ग्राहक को जुर्माने के तौर पर 100 रुपए देने के अलावा उन्हें मुकदमे के लिए 1000 रुपये भी अदा करे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ होटल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन असफ लता ही हाथ लगी। नरसिम्हा ने इडली ऑर्डर की थी। जिसकी कीमत 24 रुपए लिखी थी। लेकिन बिल में 25 रुपए लगाकार लिए गए थे।