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पोस्त तस्करी में दो जनों को पांच-पांच साल का कारावास

locationहनुमानगढ़Published: Feb 07, 2016 10:52:00 pm

विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस बलजीत सिंह ने शनिवार को दो
जनों को पोस्त तस्करी का दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई

Hanumangarh photo

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हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस बलजीत सिंह ने शनिवार को दो जनों को पोस्त तस्करी का दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। दोनों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को तय अवधि का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक राजेशसिंह शेखावत ने की।

प्रकरण के अनुसार संगरिया पुलिस ने 15 जून 2008 को मुखबिर की सूचना पर भगतपुरा रोड पर सार्दुल ब्रांच नहर के पास नाका लगाया। इस दौरान कृष्ण गिरी पुत्र लादूराम गिरी निवासी बालासर, नोहर व ओमप्रकाश पुत्र भीखमचंद ब्राह्मण निवासी 44 आरबी, पदमपुर के कब्जे से डेढ़-डेढ़ किलोग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

नाजायज पिस्तौल सहित दो गिरफ्तार
तलवाड़ा झील पुलिस ने शुक्रवार को हरियाणा सीमा पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो जनों के कब्जे से नाजायज पिस्तौल बरामद किया है। थाना प्रभारी संजू रानी के अनुसार मसीतांवाली हैड के पास हरियाणा सीमा पर शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान हरियाणा साइड से आए मोटरसाइकिल पर सवार शेर सिंह पुत्र मनीराम मेघवाल निवासी फतेहपुरिया (हरियाणा) व दयाराम पुत्र हेमराज जाट निवासी फतेहपुरिया (हरियाणा) की जांच करने पर उनके कब्जा से नाजायज पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया तथा मोटर साइकिल जब्त कर लिया।

हत्या के दोषी को उम्र कैद
शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर गांव लीलांवाली में एक महिला को उसके गले मे रबड़ का पट्टा डालकर मौत के घाट उतारने के प्रकरण में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश हरिनारायण सारस्वत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोषी विनोदकुमार पुत्र महेन्द्र मजहबी सिख को भादसं की धारा 458 के तहत पांच साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुनीलकुमार टांडी ने की।

पुलिस को 8 दिसम्बर 2013 को झंडासिंह मजहबी ने गांव के विनोदकुमार व एक अन्य पर हत्या का मामला दर्ज कराया। उसने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र जसवीरसिंह अपने दो बच्चों के साथ राजपुरा (पंजाब) रिश्तेदारी में मिलने के लिए गया था। पीछे से उसकी पुत्रवधु सवीरकौर व पोता गुरदास घर पर अकेले थे। अलसुबह करीब चार बजे उसके पोते गुरदास ने बताया कि उसकी मां को गांव का विनोद कुमार व एक अन्य घर में घुसकर छेड़ रहे हैं और उसके गले मे रबड़ का पट्टा डालकर जान से मार रहे हैं। जब वह गांव के कई लोगों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि जसवीरकौर का शव चारपाई पर पड़ा था। मृतका के ससुर का आरोप था कि आरोपी ने कुछ समय पूर्व उसकी पुत्रवधु से बुरा काम करने की कोशिश की थी। लेकिन वह सफल नहीं हुआ
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