scriptमदन की याचिका पर सुनवाई टली | Hearing on the petition of Madan | Patrika News

मदन की याचिका पर सुनवाई टली

locationकोलकाताPublished: Mar 02, 2015 07:28:00 pm

सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सोमवार

कोलकाता। सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश असीम कुमार राय ने व्यक्तिगत कारण बताकर मदन मित्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह मामला मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर के पास भेजा गया है।

जमानत अर्जी पर कब और किस अदालत में सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगी। परिवहन मंत्री लंबे समय से जेल में हैं। उन्हें 12 दिसम्बर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को उनके अधिवक्ता शेखर बसु ने न्यायाधीश असीम कुमार राय व आई सी दास की खंडपीठ से अनुरोध किया कि मंत्री मदन मित्रा बीमार हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

इसलिए उनकी जमानत अर्जी पर अदालत सुनवाई करे। अधिवक्ता बसु ने दलील दी कि सारधा रियल्टी मामले में सीबीआई ने आरोप-पत्र दायर कर दिया है। मंत्री लंबे समय से जेल में हैं। इसलिए उनकी जमानत पर विचार करना चाहिए। इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।

सुदीप्त, कुणाल व देवयानी को फिर जेल
सारधा टूर व ट्रेवेल्स मामले में सुदीप्त सेन, कुणाल घोष तथा देवयानी मुखर्जी को नगर की सत्र अदालत ने फिर से जेल भेज दिया। तीनों को 13 मार्च तक जेल में रखने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को सुदीप्त, कुणाल व देवयानी को अदालत में पेश किया गया था। पार्क स्ट्रीट थाने में कर्मचारियों को वेतन न देने के खिलाफ जो मामला याचिका दायर हुई थी, उस पर भी सोमवार को नगर सत्र अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई की अर्जी के आधार पर तीनों को 13 मार्च तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया।

ऑंखों में धूल झोंक रही सीबीआई: कुणाल
इधर अदालत लाए जा रहे कुणाल घोष ने पत्रकारों से कहा कि सारधा जांच के नाम पर सीबीआई नागरिकों की आंंखों में धूल झोंक रही है। सृंजय बोस को जमानत मिल चुकी है, मदन मित्रा को भी जमानत मिल जाएगी।
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