उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए यदि
ग्रामीण इलाके में जमीन की बाजार में कीमत 100 रूपए है तो इसके लिए मुआवजा दो गुना
यानि 200 रूपए दिया जाएगा। साथ ही 100 फीसदी स्वेच्छा रकम यानि 200 रूपये और दिए
जाएंगे। इसके अलावा मोलभाव में 25 फीसदी अतिरिक्त रकम प्रदान की जाएगी। इस तरह
ग्रामीण इलाकों में बाजार भाव से पांच गुना अधिक मुआवजा मिल सकेगा। वहीं शहरी
क्षेत्रों में बाजार भाव से ढाई गुना अधिक मुआवजे के रूप में मिल सकेगा। सरकार ने
इस बाबत 12 मई को शासनादेश भी जारी किया है।