scriptटेलीविजन अभिनेत्री को धोखाधड़ी मामले में 3 साल की कैद | TV actress Indu Verma sentenced to 3 years in jail for fraud | Patrika News

टेलीविजन अभिनेत्री को धोखाधड़ी मामले में 3 साल की कैद

Published: Apr 20, 2016 09:31:00 pm

महानगर दंडाधिकारी न्यायाधीश लवलीन ने इंदू को धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और चेक की हेराफेरी का दोषी पाया

Indu Verma

Indu Verma

नई दिल्ली। यहां एक अदालत ने टेलीविजन अभिनेत्री इंदू वर्मा को 1996 के धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। महानगर दंडाधिकारी न्यायाधीश लवलीन ने इंदू को धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और चेक की हेराफेरी का दोषी पाया और उसे अपने पूर्व नियोक्ता ‘थॉमस कुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ को बीस लाख रुपए देने का निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इंदू (42) ने शिवानी अरोड़ा के नाम से अपने नियोक्ता से संबंधित जाली चेक के जरिए एक दुकान से छह सितंबर 1996 और तीन अक्टूबर 1996 के बीच लगभग 17.50 लाख रुपये के आभूषण खरीदे थे।

अदालत का हाल का यह फैसला बुधवार को जारी किया गया। इसमें अदालत ने अपने आदेश में कहा, ”यह स्पष्ट है कि अपराधी (इंदू वर्मा) ने केवल अपने नियोक्ता के हितों के विपरीत ही काम नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें 17.50 लाख रुपये का नुकसान भी पहुंचाया है। दोषी का आचरण रहम के लायक नहीं है।

अदालत ने दोषी को अंतरिम राहत के तौर पर उसकी सजा को एक महीने के लिए टाल दिया है, ताकि वह इस मामले में अपील कर सके। अदालत ने साथ ही उसे 20,000 रुपये की जामनत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका भरने का निर्देश भी दिया है।

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