scriptफिर पहुंच गए “बड़े घर” | Then went to the "big house" | Patrika News
उदयपुर

फिर पहुंच गए “बड़े घर”

खान महाघूस कांड में भ्रष्टाचार निरोधक
ब्यूरो के हत्थे चढ़े निलम्बित प्रमुख शासन सचिव (खान) अशोक सिंघवी, अतिरिक्त खान
निदेशक पंकज गहलोत सहित

उदयपुरOct 09, 2015 / 02:10 am

कमल राजपूत

Udaipur news

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उदयपुर। खान महाघूस कांड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़े निलम्बित प्रमुख शासन सचिव (खान) अशोक सिंघवी, अतिरिक्त खान निदेशक पंकज गहलोत सहित सभी आठ आरोपितों को गुरूवार को जेल से पेशी पर एसीबी अदालात लाया गया। थके-हारे आरोपित अपनों को देख हल्की मुस्कान से सकुशल होने का आभास करवा रहे थे, लेकिन अंदर तक टूटे हुए लग रहे थे। बख्तरबंद बस में लाए गए आरोपित अपनों से बात करने तक के लिए तरस गए। अदालत में चंद मिनटों के लिए इन्हें पेश करने पर सभी को वापस जेल भेज दिया गया। अब इनको 16 अक्टूबर को वापस न्यायालय में पेश किया जाएगा।

इधर, न्यायालय ने चार आरोपितों की ओर से पेश जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुबह करीब 11.15 बजे चालानी गार्ड आरोपित जयपुर निवासी निलंबित आईएएस अशोक सिंघवी, सिरोही हाल गोवर्द्धनविलास निवासी पंकज गहलोत, न्यू अशोक विहार खाराकुआं निवासी पुष्करराज आमेटा, सावा निवासी मोहम्मद शेर खान, दिल्ली हाल पंचरत्न कॉम्पलेक्स निवासी संजय सेठी, भूपालपुरा निवासी श्यामसुन्दर सिंघवी, रायबरेली हाल कालका माता रोड निवासी धीरेन्द्र सिंह उर्फ चिन्टू राजपूत, सावा चित्तौड़गढ़ निवासी मोहम्मद रशीद को पुलिस बख्तरबंद बस से न्यायालय लेकर आई। एक-एक आरोपित की आवाज पड़ने पर चालानी गार्ड बस से न्यायालय में लेकर पहुंचे। चंद मिनट उपस्थित देते ही सभी को बस में बिठा दिया गया।

बिना वारंट बस रवाना, वापस बुलवाई
न्यायालय में पेश करने के बाद चालानी गार्ड व इंचार्ज बिना वारंट व बिना न्यायालय की स्वीकृति से आरोपितों को लेकर रवाना हो गए। न्यायालय को पता चला, तो आरोपितों को वापस बुलाने के आदेश दिए। इस पर आरोपितों को लेकर टाउनहॉल तक पहुंची गाड़ी घूमकर वापस न्यायालय पहुंची। इस दौरान आरोपित 35 मिनट तक बस में बैठे रहे। न्यायालय से वारंट मिलने के बाद चालानी गार्ड आरोपितों को लेकर जेल के लिए रवाना हो गए।

जमा हो गई भीड़
आरोपितों न्यायालय में पेश करने से पूर्व बड़ी संख्या में उनके रिश्तेदार एवं परिचित बाहर जमा हो गए। इधर, गुरूवार को पुष्करराज आमेटा, पंकज गहलोत, श्याम सिंघवी व शेर खान की ओर से जमानत याचिका पेश की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।



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