script1,11,942 किसानों को मिलेंगे 684 करोड़ रुपये | Crop loan redemption scheme for small and marginal farmers agra hindi samachar | Patrika News

1,11,942 किसानों को मिलेंगे 684 करोड़ रुपये

locationआगराPublished: Jul 14, 2017 01:54:00 pm

लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु फसली ऋण मोचन योजना की कार्यशाला में समयबद्ध योजना बना ली गई है। समस्या निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम का नम्बर है 0562-2521981।

Farmer, loan

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आगरा। लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु फसली ऋण मोचन योजना का लाभ आगरा में एक लाख 11 हजार942 किसानों मिलेगा। इन किसानों पर 685.205 करोड़ रुपये का ऋण है। ऋण माफी की योजना बना ली गई है। इसके लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।
 
15 अगस्त के बाद पहला शिविर
मुख्य विकास अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि समस्या निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम नम्बर 0562-2521981 शुरू हो गया है। किसानों की ऋण संबंधी हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रमाण पत्र वितरण हेतु पहला शिविर 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच निश्चित रूप से आयोजित कर लिया जाएगा। पहले चरण का कैम्प जनपद स्तर पर तथा द्वितीय चरण के कैम्प तहसील स्तर पर आयोजित किये जाएंगे। इस बीच बैंकों पर प्रचार-प्रसार हेतु पखवाड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा।
 
 इस तरह होगा ऋण माफी का काम
इस बारे में हुई कार्यशाला में समयबद्ध योजना क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। बताया गया कि भूलेख से मिलान करने व खाता के साथ आधार कार्ड की इन्ट्री वाले खातों से सम्बन्धित कृषकों को प्रथम चरण के कैम्प में लाभान्वित किया जायेगा। एनआईसी द्वारा 23 जुलाई को डाटा लॉक कर दिया जायेगा और24 से 26 जुलाई के मध्य सत्यापन कार्य किया जायेगा। 27 से 30 जुलाई तक जिला स्तरीय समिति द्वारा सूची का प्रकाशन करके आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद आपत्तियां दूर करने के पश्चात पात्र किसानों का प्रथम चरण कैम्प हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया जायेगा। अनुमोदन के पश्चात आगामी पांच अगस्त तक जिला कृषि अधिकारी द्वारा ऐसे पात्रों की सूची प्रसारित कर दी जायेगी और उनसे सम्बन्धित धनराशि कृषि निदेशालय से 10 अगस्त तक मंगा ली जायेगी। उक्त धनराशि जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित बैंकों को भेजने हेतु नोडल बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी जहां से उक्त धनराशि सम्बन्धित बैंकों को स्थानान्तरित कर दी जायेगी। उन बैंकों के माध्यम से सम्बन्धित पात्र कृषकों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जाएगी। 

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