इलाहाबाद. 4010 पदों पर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडेंट भर्ती के मामले में गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम घोषित कर दिया है।इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद बुधवार को पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए संशोधित परिणाम अदालत के समक्ष दाखिल किया। नए परिणाम में 64 ऐसे अभ्यर्थियों को स्थान मिला जो गलत आरक्षण के कारण पूर्व में चयनित नहीं हो सके थे जबकि पहले से चयनित 58 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए।
याची आशीष कुमार पाण्डेय के अधिवक्ता ने बताया कि इसी क्रम में 67 प्लाटून कमांडेंट में चयनित अभ्यर्थी अब सब इंस्पेक्टर की चयन सूची में आ गये हैं। अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने सुनवाई की। प्रकरण के अनुसार दरोगा भर्ती के 25 जून 2016 को घोषित परिणाम में 183 महिलाओं को गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण देते हुए सामान्य वर्ग की सीटांे पर चयनित कर लिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई जिसका न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण सामान्य सीटों के बजाए अभ्यर्थियों की श्रेणी के भीतर ही करने का आदेश दिया। इसी के अनुरूप परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया।