अशोकनगर. ईसागढ़ जनपद के सीईओ
द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बिना ग्राम पंचायतों की सहमति व बिना ठहराव
प्रस्ताव के सौर ऊर्जा की लाइट लगवानेे निमार्ण एजेंसी को भुगतान कर दिया।
अशोकनगर. ईसागढ़ जनपद के सीईओ द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बिना ग्राम पंचायतों की सहमति व बिना ठहराव प्रस्ताव के सौर ऊर्जा की लाइट लगवानेे निमार्ण एजेंसी को भुगतान कर दिया। इसकी शिकायत अभिजीत वर्मा द्वारा कलेक्टर से कदवाया में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर के दौरान की गई। उन्होंने बताया कि ईसागढ़ जनपद सीईओ द्वारा ग्रांड फंड की राशि का दुरुपयोग कर बिना ग्राम पंंचायत की स्वीकृति के राशि का भुगतान कर दिया।
श्री बालाजी एजेंसी पचोर जिला राजगढ़ के नाम पर 3.50 लाख रुपए का चेक से भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार जनपद की ग्रांड फंड की राशि का उपयोग पंचायत की परमिशन व पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के बाद ही पंचायत के खाते में से ही भुगतान किया जाता है। जनपद के वार्ड क्रमांक 22 के गांव कदवाया, सकर्रा, गोपालपुर की पंचायतों के बिना अनुमति के इतनी बड़ी राशि का भुगतान सीईओ द्वारा डायरेक्ट क र दिया गया। जबकि गांव में जो सौर ऊर्जा लाइट लगाई गई हैं उन लाइट लगाने का नियम जनपद क्षेत्र का रहता है। शिकायत न हो इसके लिए वार्ड 22 की जनपद सदस्य मनोज बाई जयपाल यादव के भैरागढ़ ग्राम में उनके निवास के आगे भी एक लाइट लगा दी है। अभी मामला एक ही वार्ड का सामने आया है, जबकि जांच होने पर शेष 24 जनपद के वार्ड में भी ग्रांड फंड राशि के दुरुपयोग करने के मामले सामने आ सकते हैं।
&शिकायत मिली थी जिसकी रिपोर्ट ली है, सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायत की राशि खर्च नहीं की है। जिला पंचायत सदस्य की राशि से काम करवाया गया है। इसे दिखवाया जा रहा है, जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
बीएस जामोद, कलेक्टर