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चीनी अदालत का आदेश, नहीं चलेगा बेटी का यह नाम

Published: Apr 25, 2015 09:11:00 am

चीन में नियम बनाए गए हैं कि अभिभावक बच्चों के नाम नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर रखें

High Court

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बीजिंग। पूर्वी चीन के शानडोंग प्रांत की लिक्सिया जिला पीपल्स अदालत ने एक पिता को आदेश दिया है कि वह अपनी छह साल की पुत्री का नाम बदल ले। पुत्री का नाम “बेई यान युन ई” है। पुलिस ने इस नाम को “काव्यात्मक” माना है।

चीन में नियम बनाए गए हैं कि अभिभावक बच्चों के नाम नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर रखें ताकि आधुनिक या अपरंपरागत नाम रखने की प्रवृत्ति न बढ़े। अदालत ने इस नाम को अवैध घोषित कर दिया है। मामला तब सामने आया, जब पिता लिउ ने पुलिस पर ही मामला दर्ज करा दिया क्योंकि उसने बच्ची के असामान्य नाम के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं किया।

इसी तरह का एक मामला वर्ष 2009 में भी सामने आया था। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम अंग्रेजी के “सी” अक्षर पर रखा था।
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