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एशिया

लखवी ने न्यायालय में पेशी पर छूट मांगी

एटीसी के न्यायाधीश सुहैल इकराम ने सोमवार को संघीय जांच एजेंसी
(एफआईए) को नोटिस जारी कर छह मई तक लखवी के आवेदन पर जवाब देने के लिए
कहा

May 05, 2015 / 03:50 pm

जमील खान

Zaki-ur Rehman Lakhvi

Zaki-ur Rehman Lakhvi

इस्लामाबाद। मुंबई हमले के मास्टमाइंड जकीउर रहमान लखवी ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान की अदालत से व्यक्तिगत पेशी को लेकर छूट मांगी है। यह जानकारी मीडिया ने मंगलवार को दी। आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने लखवी से संबंधित मुकदमे की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है। एटीसी के न्यायाधीश सुहैल इकराम ने सोमवार को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को नोटिस जारी कर छह मई तक लखवी के आवेदन पर जवाब देने के लिए कहा।

मुंबई हमले से संबंधित मुकदमा 2009 में शुरू हुआ था, जिसमें लखवी और हमले के अन्य छह संदिग्ध रावलपिंडी के अदियाला कारागार में ही सुनवाई में शामिल हो रहे थे। लेकिन, ओकारा जिला समन्वय अधिकारी की ओर से 14 मार्च को जारी लखवी की गिरफ्तारी के आदेश को लाहौर उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और उसके बाद 10 अप्रैल को उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद अब लखवी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होना पड़ेगा।

लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने न्यायालय में कहा कि उनके मुवक्किल की जान को खतरा है और न्यायालय आते-जाते समय उन पर हमला हो सकता है। अब्बासी ने कहा कि लखवी को जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था, क्योंकि कानून प्रवर्तक एजेंसी को इस बात पता था कि उनकी जान को खतरा है। अब्बासी ने न्यायालय से सुनवाई में लखवी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दिए जाने का आग्रह किया।

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