लखवी को “कानूनी खामियों” के कारण मिली जमानत
Published: Dec 27, 2014 04:37:00 pm
मुंबई हमले की साजिश के मुख्य आरोपी लखवी को कानूनी खामियों की वजह से जमानत मिल गई।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने कहा है कि मुंबई हमले की साजिश के मुख्य आरोपी जकिउर रहमान लखवी को कानूनी खामियों की वजह से जमानत मिल गई। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि कमजोर सबूत, संदिग्ध के खिलाफ अप्रासंगिक मामले में प्राथमिकी दर्ज कराना, कभी न समाप्त होने वाली सुनवाई और कही-सुनी बातें आरोपी के पक्ष में चले गए।
लखवी को पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने हमले में एकमात्र जिंदा बचे आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के बयान के आधार पर फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया था। लखवी को हालांकि, जमानत मिलने के बाद दोबारा हिरासत में लेकर रावलपिंडी के अडियाला जेल भेज दिया गया। लखवी के खिलाफ 25 नवंबर, 2009 को दायर किए गए आरोप पत्र के अनुसार, पंजाब प्रांत के ओकारा के रेनाला खुर्द का निवासी लखवी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का कथित कमांडर और मुंबई ह मले का मुख्य साजिशकर्ता है।
आरोप पत्र में यह कहा गया है कि लखवी ने कई केंद्रों से हथियारों का प्रशिक्षण लिया था और फिर एलईटी के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया। उस पर 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और हमले का निर्देश देने के भी आरोप हैं। इस हमले में 166 भारतीय और विदेशी नागरिकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश सैयद कौसर अब्बास जैदी ने लखवी को जमानत दे दी थी।