इस्लामाबाद। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के प्रमुख अल्ताफ हुसैन को राष्ट्र विरोधी भाषण देने तथा हिंसा भड़काने के मामले में 81 साल जेल की सजा सुनाई है। यह सजा पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने सुनाई है।
इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करने का आदेश
कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन के देश विरोधी भाषणों के कारण उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह अल्ताफ हुसैन को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करें। उन पर 24 लाख पाकिस्तानी रूपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने सिंध के पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया कि वह अदालत के हुक्म की तामील करें, क्योंकि 62-वर्षीय हुसैन कराची के निवासी हैं और कई साल पहले पाकिस्तान से भागकर ब्रिटेन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं।
पाक की आलोचना की थी
एमक्यूएम नेता ने इस साल सेना और दूसरी सुरक्षा संस्थाओं की कई बार आलोचना की। उन्होंने जुलाई महीने में नाटो और संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि वे कराची में सेना भेजें। पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में एमक्यूएम प्रमुख के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, हिंसा भड़काने और शासन तथा सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ तकरीर करने के आरोपों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। अल्ताफ हुसैन ने जुलाई में कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध कंट्रोवर्सल स्पीच दी थी। नाटो और यूएन से सेना कराची भेजने की अपील की थी। अल्ताफ हुसैन की इस स्पीच का पूरे पाकिस्तान में विरोध किया गया था।
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