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पाकिस्तानः राजद्रोह के मामले में मुशर्रफ भगोड़ा घोषित

Published: May 12, 2016 09:12:00 am

Submitted by:

Abhishek Tiwari

अदालत से यह भी आदेश दिया गया है कि मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करते हुए
अखबारों में विज्ञापन छपवाएं जाएं, इस तरह के पोस्टर अदालत के बाहर और
मुशर्रफ के आवास के बाहर भी लगाए जाएं

Pervez Musharraf

Pervez Musharraf

इस्लामाबाद। राष्ट्रद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह परवेज मुशर्रफ को एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। यह इसलिए किया गया क्योंकि वह बार-बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जस्टिस मजहर आलम खान मिनाखेल की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मुशर्रफ को 30 दिन के भीतर पेश करे।

मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाएं जाएं
अदालत से यह भी आदेश दिया गया है कि मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाएं जाएं और इस तरह के पोस्टर अदालत के बाहर और मुशर्रफ के आवास के बाहर भी लगाए जाएं।

देश में मुशर्रफ पर दर्ज है कई बड़े मामले
मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके विदेश दौरे पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद इलाज के लिए दुबई चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि वह अपने खिलाफ दर्ज कई बड़े मामलों को देखते हुए शायद स्वदेश नहीं लौटें। कई सम्मन जारी किए जाने के बावजूद जब मुशर्रफ उपस्थित नहीं हुए तो अदालत ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया।

30 दिन के भीतर मुशर्रफ को अदालत में पेश करे
पहले अदालत ने सरकार से सवाल किया था कि बिना उसकी सहमति के मुशर्रफ को विदेश जाने की इजाजत क्यों दी गई? अदालत ने अभियोजक को आदेश दिया कि वह 12 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर आरोपी की सभी संपत्तियों का ब्योरा सौंपे। इसके अलावा संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को आदेश दिया गया है कि वह 30 दिन के भीतर मुशर्रफ को अदालत में पेश करे।
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