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दो गांव के महिला सरपंचों पर गिरी निलंबन की गाज, अवैध उगाही का आरोप

locationबालोदPublished: Jul 23, 2017 10:07:00 am

बालोद एसडीएम हरेष मण्डावी ने गंगोरीपार सरपंच दुखियाबाई साहू और बागतराई सरपंच रूखमणी बाई साहू को निलबिंत कर दिया।

SDM taking action against Sarpanch

SDM taking action against Sarpanch

बालोद. शासन की राशि का दुरुपयोग करने और शासन की योजनाओं के लाभ दिए जाने के नाम पर गलत तरीके से राशि लिए जाने पर बालोद एसडीएम हरेष मण्डावी ने गंगोरीपार सरपंच दुखियाबाई साहू और बागतराई सरपंच रूखमणी बाई साहू को निलंबन कर दिया।

परिचित को किया दो बार भुगतान
जानकारी के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत बागतराई की सरपंच रूखमणी बाई साहू ने शौचालय निर्माण किए जाने वाली राशि का दुरुपयोग करते हुए एक परिवार को नियम विपरीत जाकर एक ही शौचालय पर पति एवं पत्नी के नाम पर दो बार भुगतान कर दिया। इस संदर्भ में एसडीएम ने सरपंच रूखमणी बाई को अपना पक्ष रखने के लिए बुलवाया था, लेकिन लगातार अनुपस्थित रहने के कारण एसडीएम ने निलंबन आदेश जारी कर दिया।

राशन कार्ड के नाम पर अवैध उगाही
वहीं गंगोरीपार सरपंच दुखिया बाई साहू राशन कार्ड बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों से 100-100 रुपए की राशि ली रही थी, जबकि राशन कार्ड नि:शुल्क बनाए जाने का प्रावधान है। सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीब परिवारों से100 रुपए की राशि ली और रसीद मांगने पर सरपंच ने रसीद न देते हुए नाराजगी जाहिर करने वाले ग्रामीणों का कार्ड रोक दिया था। इस मामले में मिली शिकायत पर एसडीएम हरेष मण्डावी ने सरपंच दुखिया साहू को निलम्बित कर दिया है।

पक्ष रखने 15 दिन का समय
एसडीएम हरेष मण्डावी ने दोनों ही सरपंचों का निलंबन आदेश जारी करने के साथ ही 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस अवधि में दोनों सरपंच अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो बर्खास्त तक की कार्रवाई से इंकार नहीं किया जा सकता। एसडीएम की कार्रवाई से बालोद और गुरूर ब्लॉक के उन सरपंचों के बीच हडकंप की स्थिति बनी हुई है, जिनकी अनियमितता की शिकायत की जांच एसडीएम हरेष मण्डावी द्वारा की जा रही है। 
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