scriptपति सहित पांच अभियुक्तों को दस वर्ष कारावास | The five accused, including her husband ten years imprisonment | Patrika News

पति सहित पांच अभियुक्तों को दस वर्ष कारावास

locationबांसवाड़ाPublished: Jul 01, 2015 02:56:00 am

अपर जिला एवं
सेशन न्यायाधीश ने एक विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने के करीब चार वर्ष पुराने

banswara

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बांसवाड़ा।अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने के करीब चार वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को उसके पति समेत पांच जनों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन के अनुसार बांसवाड़ा शहर की हरिजन बस्ती निवासी भगवती उर्फ नानी को 21 दिसम्बर 2010 को दहेज नहीं मिलने पर जलाकर मारने के आरोप में उसके पति राहुल पुत्र राजू, सास रमीला पत्नी राजू, लक्ष्मण पुत्र प्रवीण, सूरज पुत्र बाबू तथा संतोष पत्नी गोविन्द को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

यह था मामला


राजकीय अभियोजक सुरेश कुमार दोष्ाी के अनुसार हरिजन बस्ती निवासी रमीला ने 21 दिसम्बर 2010 को कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री भगवती के साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते थे। उसकी हत्या से पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने भगवती के मृत ससुर के 12वें के कार्यक्रम के खर्च के लिए पचास हजार रूपए की मांग की थी। मना करने पर भगवती को पति समेत अन्य लोगों ने जला दिया।
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