आर्म्स एक्ट में दो को मिला ढाई वर्ष का कारावास
बेगूसरायPublished: Apr 01, 2015 09:38:00 am
हथियारों के साथ पकड़ाए गए आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
बेगूसराय। हथियारों के साथ पकड़ाए गए आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार अर्थदंड भी लगाया गया।
जानकारी के अनुसार उक्त दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा जब पकड़ा गया था तब इनके पास से एक लोडेड पिस्तौल बरामद की गई थी। जिसके बाद थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मटिहानी थाना कांड संख्या-3/03 तहत रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने आर्म्स एक्ट मामले में सीतारामपुर निवासी शंभु विंद व मटिहानी थाने के बितानी साह को दोषी पाकर ढाई वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार अर्थदंड की सजा सुनायी।