खाते में पैसा है तो भी निकालने के लिए जनपद पंचायत से अनुमति लेना पड़ेगी
बेमेतराPublished: Dec 07, 2016 10:13:00 am
जनपद पंचायत बेरला में ग्राम पंचायतों में मूलभूत व १४ वित्त आयोग की राशि निकालने पर रोक लगाने के खिलाफ सरपंच लामबंद हो गए हैं।
Berla district head-secretary
बेरला. जनपद पंचायत बेरला में ग्राम पंचायतों में मूलभूत व १४ वित्त आयोग की राशि निकालने पर रोक लगाने के खिलाफ सरपंच लामबंद हो गए हैं। जनपद पंचायत द्वारा राशि आहरण पर फरमान जारी किया गया है कि बिना जनपद पंचायत की अनुमति के राशि नहीं निकाली जा सकती। इसके लिए बैंकों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पत्र जारी किया है। इस तरह ग्राम पंचायत के खाते मे यदि राशि है तो भी उसे जनपद पंचायत बेरला का चक्कर काटना होगा। वहां का परमिशन दिखाकर ही बैंक से राशि निकाली जा सकती है।
जनपद पंचायत की भूमिका संदिग्ध
बेरला ब्लाक सरपंच संघ ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राशि आहरण पर तत्काल रोक हटाने के लिए लिखित शिकायत की है और अन्य कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी दी है। सरपंच संघ ने सात दिन में समस्या हल नहीं होने पर उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। पूरे मामले में जनपद पंचायत की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सरपंच-सचिव को राशि निकालने के लिए जनपद कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है।
जनपद पंचायत के कर्मचारी दलाली में लगे
थक-हार कर जनपद पंचायत में सेटिंग कर राशि निकाली जाती है, जो दान-दक्षिणा देता है, उसका काम पहले हो जाता है, नहीं तो घूमते रहो। जनपद पंचायत के कर्मचारी दलाली में लगे रहते हैं। ग्राम पंचायत में कोई छोटा काम करना होता है, जैसे-लाइट लगाना है, पंप बनवाना है तो पहले जनपद से परमिशन लेना होगा। जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है।
उच्च अधिकारी से करेंगे शिकायत
सरपंच संघ के अध्यक्ष पोषण वर्मा ने कहा है कि समस्या को लेकर हम लोगों ने जनपद में ज्ञापन सौंपा है। पंचायतों की राशि के आहरण पर रोक लगाने से सारे निर्माण कार्य अटक गए हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर हम उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे। देना बैंक के शाखा प्रबंधक एससी मांडवकर ने बताया कि जनपद पंचायत बेरला द्वारा ग्राम पंचायतों के राशि आहरण पर रोक लगाई गई है। जनपद का परमिशन दिखाने के बाद ही राशि निकालने दिया जाता है।
कार्ययोजना की जानकारी देना आवश्यक
बेरला जनपद पंचायत के सीईओ अनिता जैन ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पंचायतों में होने वाले अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के लिए सरपंच-सचिवों को कार्ययोजना की जानकारी देना आवश्यक है। अप्रूवल लेने वाली कोई बात नहीं है। जरूरी व मुलभूत सुविधाओं के काम को प्राथमिकता दिया जाना है, इसलिए वर्तमान में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण व पेयजल व्यवस्था के लिए पंचायतों में खर्च करने पर मनाही नहीं है। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव अपनी कार्ययोजना बताकर राशि का आहरण कर सकते हैं।