भदोही. अपर जिला सत्र न्यायधीश अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने नशीला बिस्किट खिलाकर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को छह वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रमोद कुमार पाल ने गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि नवम्बर 2011 में वह मुंबई से पवन एक्सप्रेस द्वारा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंच जहां घर जाने के लिए वाहन की तलाश के दौरान तीन व्यक्ति उसे कार में बहला फुसला कर घर छोड़ने के लिए बैठा लिया और रास्ते में नशीला बिस्किट खिला कर उसके पांच हजार नगदी और सामान गायब कर उसे रस्ते में छोड़ दिया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में एक आरोपी बबलू सिंह उर्फ़ बिपिन सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के बाद इस पर सुनावाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को धारा 328 के तहत दोषी पाते हुए छह वर्ष की कारावास व चार हजार का अर्थ दण्ड व धारा 379 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास व दो हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।