उमा भारती ने दिग्गी पर वर्ष 2003 विधानसभा के चुनाव के दौरान 15 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।
भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मानहानि केस में गुरुवार को भोपाल की सीजेएम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ वारंट जारी किया है। दरअसल उमा भारती ने मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने के लिए माफी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इससे पहले हुई सुनवाई में उमा भारती कोर्ट में पेश नहीं हुईं थीं। दिग्विजय सिंह ने कोर्ट में उमा भारती से सावजनिक माफी मांगने की शर्त रखी थी। बीते दिनों जब उमा सिंहस्थ के दौरान भोपाल आईं थीं, तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे पेश नहीं हुईं थीं।
ये है पूरा मामला
उमा भारती ने दिग्गी पर वर्ष 2003 विधानसभा के चुनाव के दौरान 15 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। इसको लेकर दिग्गी ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अभी तक इस कथित घोटाले को लेकर उमा भारती के तरफ से कोई भी सुबूत पेश नहीं किया गया है। अब यह मामला समझौता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी साल के 5 फरवरी को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को भाई बहन बताकर मामला आपसी सहमति से सुलझाने को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया था।