भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने के लिए 20 जुलाई को आदेश निकाला। जबकि आदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की तारीख 11 जुलाई दी गई है।
दरअसल जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने नौ नवंबर 2016 को आदेश जारी कर शाला स्तर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी थी। यह नियुक्ति ऑनलाइन की जानी है।
वहीं 11 अप्रैल 2017 तक शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना की जा रही है। इसके लिए विभाग अभी युक्तियुक्तकरण कर रहा है। शेष बचे पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं।
हालांकि कई विद्यालयों ने अतिथि शिक्षक रख लिए हैं। इस पर शासन द्वारा 20 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी।
यह होगा वेतन: मध्यप्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह आ रही है कि जल्द ही उनका वेतन संविदा शिक्षकों की तरह ही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रदेश के करीब 55 हजार अतिथि शिक्षकों का वेतन दोगुना हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग जल्द ही यह बडा फैसला ले सकता है।
यहां कर सकेंगे आवेदन…
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति चुंकि ऑन लाइन की जानी है। ऐसे में फॉर्म सहित सभी जरूरी आवेदन आॅनलाइन ही किए जाएंगे। इसके लिए http://www.vyapam.nic.in/ साइट पर जाना होगा। जहां से फॉर्म प्राप्त किए जा सकेंगे।
अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता :
माना जा रहा है कि अतिथि शिक्षक के लिए योग्यता मप्र पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम 2005 अद्यतन संशोधन अनुसार रहेगी। प्रशिक्षित आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अप्रशिक्षित आवेदक को नियुक्ति दी जा सकती है।
ये हैं नियम – मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अतिथि शिक्षक नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक 09/11/2016 जारी किया गया था, इस आदेश में प्रदेश की प्राथमिक (PS), माध्यमिक (MS), हाई स्कूल (HS) तथा हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में अतिथि शिक्षक (Guest Teachers) व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश दी गए हैं।
अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में इन कारणों का उल्लेख किया गया है (हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9-12) शालाओं के लिए) :
– शाला में स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने पर।
– किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।
– शिक्षिका के प्रसूति अवकाश पर होने पर / शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर।
– शासन / विभागीय अनुमति से डीएड / बीएड / एमएड प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।
– नवीन हाई स्कूल / उमावि जहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।
उमावि (HSS) में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में ये हैं निर्देश :
– संचालित संकाय के अनुसार ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के स्वीकृत पद के विरुद्ध सम्बंधित विषय का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है।
– पद संरचना में संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 का पद स्वीकृत है, अतः संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखा जाए।
– न्यूनतम दो बार विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् भी संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होती है, तो ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 2 के अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए रखा जा सकता है।
– जिन विद्यालयों में खेल / संगीत एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 3 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने के निर्देश है।
हाई स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश :
– हाई स्कूल में सम्बन्धित विषय के रिक्त पद पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं.
– जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 3 विज्ञानं के विरुद्ध अतिथि शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक के कार्य हेतु रखे जा सकते है.
प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति :
निशुल्क और अनिवार्य बल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम, 2011 के नियम 17(2) में किए गए प्रावधानों के अनुसार विद्यालय वार रिक्त पदों की गणना छात्र नामांकन के आधार पर की जाती है। छात्र नामांकन के आधार पर पदों की गणना और रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।