मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय हुआ। इससे सवा दो सौ पद खाली पद भरे जा सकेंगे।
भोपाल. सरकार ने नायब तहसीलदार और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के प्रमोशन की आयु सीमा में दो साल की छूट दी है। यह उनके लिए सरकार की ओर से दिवाली के तोहफे के समान है। अब नायब तहसीलदारों का प्रमोशन पांच की बजाए तीन साल में हो सकेगा। यह छूट केवल वर्ष-2016-17 के लिए है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय हुआ। इससे सवा दो सौ पद खाली पद भरे जा सकेंगे। वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सुपर टाइम स्केल के तीन पद वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में उपयोग का निर्णय हुआ है। प्रवर श्रेणी वेतनमान में छह वर्ष की बजाए चार वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वालों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए वर्ष 2016-17 के लिए एक बार दो वर्ष की छूट दी जाएगी। वित्त विभाग में अपर संचालक स्तर से वित्तीय नियंत्रक-संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा को एक बार के लिए दो वर्ष की छूट देते हुए न्यूनतम अर्हकारी सेवा तीन वर्ष करने का निर्णय लिया है।