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बिलासपुर

जीएसटी पंजीयन की अवधि खत्म नहीं आया तारीख बढ़ाने का आदेश

मंत्रालय की ओर से एक्सटेंशन के आदेश अब तक नहीं मिले हैं। संभावना है कि दिसंबर तक अवधि बढ़ाई जाएगी।

बिलासपुरDec 01, 2016 / 12:10 pm

Kajal Kiran Kashyap

GST Draft rule

GST Draft rule

बिलासपुर. गुड्स एंड सर्विस टैक्स में पंजीबद्ध होने की अंतिम तिथि बुधवार को समाप्त हो गई। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी। पंजीयन की अंतिम तिथि तक संभाग के 34 हजार व्यापारियों में से 450 ही अबतक पंजीबद्ध हो पाए हैं। मंत्रालय की ओर से एक्सटेंशन के आदेश अब तक नहीं मिले हैं। संभावना है कि दिसंबर तक अवधि बढ़ाई जाएगी। विभाग द्वारा पंजीयन के लिए आईडी एवं पासवर्ड वितरण का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो गया। विभाग की ओर से कहा गया है कि जिन्होंने आईडी कार्ड ले लिया है वे लागइन कर लें। ताकि पंजीयन हो सके। ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को आईडी एवं पासवर्ड देने का कार्य प्रारंभ किया गया था। पासवर्ड वितरण का कार्य पूर्ण होने के बाद पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।


पंजीयन के लिए विभाग में हेल्प डेस्क की शुरुआत भी की गई थी जहां व्यापारी मुफ्त में नामांकन करा सकेें। विभाग द्वारा पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया था। जहां व्यापारियों को पंजीयन संबंधी जानकारी ्िमल रही थी। जीएसटी लागू होने के बाद यही पंजीयन वैध मानी जाएगी। इसके बाद अलग से कोई पंजीयन लेने की जरुरत नहीं है। 1 अप्रैल 2017 से वेट,, एक्साइज समेत सभी 22 प्रकार के कर समाप्त हो जाएंगे व एकल कर प्रणाली लागू होगी।

जीएसटी में पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद ही पंजीयन के बारे में कहा जाएगा। बुधवार तक कोई आदेश विभाग को नहीं मिला है। 34 हजार व्यापारियों में से महज 450 ने ही पंजीयन कराया है।
टीएल ध्रुव, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर
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