हाईकोर्ट ने कहा, पत्नी की सहमति के बगैर संपत्ति का अंतरण अवैध
बिलासपुरPublished: Jul 30, 2015 12:43:00 am
हाईकोर्ट ने एक मामले का फैसला
देते हुए आदेश दिया है कि पति की तरह पत्नी भी संपत्ति की पूर्ण मालिक है।
पत्नी की सहमति के बगैर अगर पति संपत्ति का अंतरण करता है तो वह अवैध है।
बिलासपुर. हाईकोर्ट ने एक मामले का फैसला देते हुए आदेश दिया है कि पति की तरह पत्नी भी संपत्ति की पूर्ण मालिक है। पत्नी की सहमति के बगैर अगर पति संपत्ति का अंतरण करता है तो वह अवैध है। पति ने पत्नी की सहमति के बगैर जमीन बेच दी थी, जिसके खिलाफ महिला ने कोर्ट में मामला दायर किया था।
महासमुंद के रहने वाले गुलाब व उसकी पत्नी मथुरा बाई को 1938 में गुलाब की दादी लक्ष्मी बाई ने तीन-तीन एकड़ जमीन दी थी। इसी बीच गुलाब ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी मथुरा बाई को जीवन यापन के लिए तीन एकड़ जमीन दे दी। कुछ समय बाद मथुरा बाई व गुलाब के बीच मतभेद होने पर गुलाब ने अपनी तीन एकड़ के साथ पत्नी की भी तीन एकड़ जमीन कुल छह एकड़ जमीन को गांव के भुवनलाल को बेच दी।