scriptखोवा, बेसन लड्डू, पानी पाउच अवमानक सिद्ध  1.10 लाख रुपए जुर्माना | bilaspur: Khoa, Besan Laddu, a fine of Rs 1.10 lakh water pouches proven substandard | Patrika News

खोवा, बेसन लड्डू, पानी पाउच अवमानक सिद्ध  1.10 लाख रुपए जुर्माना

locationबिलासपुरPublished: Dec 03, 2016 01:15:00 pm

Submitted by:

Kajal Kiran Kashyap

औद्योगिक प्रक्षेत्र सिरगिट्टी में कर्मवीर सिंह एवं जूना बिलासपुर निवासी
कुलदीप शर्मा ने सोना पैकेज ड्रिकिंग वाटर पाउच व बॉटल पैकिंज का कार्य
करते थे।

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बिलासपुर. खोवा, बेसन की लड्डू, गाठिया और पानी का पाउच अवमानक मिलने पर तीन दुकानों और फैक्ट्री संचालकों को 1 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व न्याय निर्णयन अधिकारी केडी कुंजाम ने यह फैसला सुनाया है। औद्योगिक प्रक्षेत्र सिरगिट्टी में कर्मवीर सिंह एवं जूना बिलासपुर निवासी कुलदीप शर्मा ने सोना पैकेज ड्रिकिंग वाटर पाउच व बॉटल पैकिंज का कार्य करते थे। 25 मई 2011 को दोपहर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एआर बंजारे ने सिरगिट्टी के डीके बाटलिंग में निरीक्षण करने पहुंचे इस निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 250 पानी का पाउच सेंपलिंग के लिए लिया था।

इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। इस जांच की रिपोर्ट में पानी पाउच को अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कुलदीप शर्मा एवं कर्मवीर सिंह के खिलाफ छग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 (2 ) के उल्लंघन का दोषी पाया गया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय के न्याय निर्णयन अधिकारी ने केडी कुंजाम ने दोनों संचालकों को 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया ।

खोवा, बेसन लड्डू पर 40 हजार जुर्माना
मंगला चौक पर रतन लस्सी में खोवा , बेसन की लड्डू का सेंपल खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ.आरके शुक्ला ने 8 अक्टूबर 2014 को लिया था। जब इस होटल में जांच करने अधिकारी गए थे। तब होटल संचालक राजेश पांडेय ने मौके पर दुकान का लायसेंस भी पेश नहीं किया था। खोवा और बेसन के लड्डू के 2-2 किलोग्राम सेंपल जांच के लिए रायपुर के प्रयोगशाला में भेजा गया। वहां दोनों खाद्य सामग्रियां अवमानक श्रेणी का पाया गया। एडीएम कोर्ट के न्याय निर्णयन अधिकारी ने रतन लस्सी के संचालक राजेश पांडेय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

नमकीन खाने के लायक नहीं था, फिर भी बेच रहा था, 30 हजार अर्थदंड
कश्यप कालोनी गली नबंर दो निवासी रामनदास वासवानी गुजरात नमकीन के ब्रांड से रौनक नमकीन(गाठिया), काका पोपट, गगन गाठिया आदि नाम से नमकीन बेच रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. डीपी ध्रुव ने 7 जून 2014 को इस दुकान में खाद्य सामग्रियों का सेंपल लिया था। इन खाद्य सामग्रियों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला ने जांच में खाद्य सामग्रियों को अवमानक खाद्य सामग्रियों को बेचने का दोषी पाया गया। इस दुकान संचालक ने जांच के दौरान खाद्य सामग्रियां बनाने वाले मिस्त्री कालीचरण पांडेय को संचालक बताया था। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी केडी कुंजाम ने रामनदास वासवानी को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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