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बृजमोहन को हाईकोर्ट से राहत, किरणमयी की याचिका खारिज

locationबिलासपुरPublished: Jul 21, 2017 12:16:00 pm

Submitted by:

Kajal Kiran Kashyap

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने चुनाव
हारने के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि बृजमोहन ने
यह चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ी और नियमों का उल्लंघन कर जीता है

Highcourt

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बिलासपुर. कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ गलत तरीके से चुनाव जीतने के मामले में लगायी गयी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आज सुबह इस मामले में फैसला आया। जिसमें किरणमयी नायक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल रायपुर दक्षिण से विधायक व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर नियत खर्चे से ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने साल 2014 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सीमा से ज्यादा खर्च का है आरोप : बृजमोहन अग्रवाल पर चुनाव आयोग की तरफ से 16 लाख की सीमा से ज्यादा खर्च करने का आरोप किरणमयी नायक ने लगाया था। किरणमयी नायक की तरफ से इस मामले को साल 2014 में चुनौती दी गयी थी। इस मामले में 12 दौर की सुनवाई हुई, जिसमें किरणमयी नायक की तरफ से कुल 12 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराये। जबकि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल का बयान दर्ज हुआ। जिसके बाद 17 मई को सुनवाई पूरी कर ली गयी।

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रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने चुनाव हारने के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि बृजमोहन ने यह चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ी और नियमों का उल्लंघन कर जीता है। नायक ने खर्च सीमा से कहीं अधिक खर्च की भी शिकायत की थी।

इस याचिका पर 2014 से सुनवाई जारी थी, जो एक माह पहले पूरी हुई। अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल ने भी किरणमयी की तरफ से पैरवी की थी। शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने किस आधार पर ये याचिका खारिज की है इसकी जानकारी डिटेल आर्डर के बाद मिलेगी। उधर किरणमयी के वकीलों ने कहा है कि डिटेल आर्डर के बाद ही यह तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाए।

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निर्वाचन शून्य और 6 साल चुनाव लडऩे से बैन करने की याचिका : इस मामले में किरणमयी नायक ने बृजमोहन अग्रवाल के निर्वाचन शुन्य करने की मांग तो की ही है। साथ ही साथ छह साल के लिए चुनाव लडऩे से बैन करने की भी मांग की है। हालांकि कल जब कोर्ट का फैसला आयेगा तो फैसले का आधार क्या होता है और फैसला क्या बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में आता है या फिर किरणमयी नायक के पक्ष में इस पर हर किसी नजर बनी हुई थी।

नरोत्तम मिश्रा प्रकरण के बाद मामले पर अटकलें शुरू : हालांकि नरोत्तम मिश्रा और बृजमोहन अग्रवाल का प्रकरण अलग-अलग है। बावजूद जिस सख्ती से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल के मामले को लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के मामले को लेकर किरणमयी नायक ने एक याचिका चुनाव आयोग में भी लगाया है। जिसपर थोड़े दिनों बाद फैसला आयेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जरूर कल फैसला सुना सकता है।
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