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जयपुर

हत्या के नौ अभियुक्तों को उम्रकैद

गुलाबपुरा अपर सेशन न्यायालय का फैसला, दो- दो हजार रुपए दिए जुर्माने के आदेश

जयपुरNov 05, 2015 / 08:11 pm

tej narayan

अपर सेशन न्यायाधीश प्रदीप कुमार जैन ने हत्या के मामले में दोषी मानते हुए गुरुवार को नौ जनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं दो-दो हजा रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में भैरूखेड़ा निवासी तेजू गुर्जर, भैरू गुर्जर, हरदेव, नारायण, लादू, भैरव, नारायण, दूदा तथा छीतर गुर्जर शामिल है।

प्रकरण के अनुसार 17 मार्च 2011 को हरदेव गुर्जर ने आसींद थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर उसके भाई मदरूप गुर्जर का अभियुक्तों ने अपहरण कर लिया। उसे खेत पर ले जाकर बंधक बनाया। वहां कुल्हाड़ी व सरिए से जानलेवा हमला कर दिया। उसे गुलाबपुरा चिकित्सालय ले जाया गया। 


हालत नाजुक होने से जिला मुख्यालय के लिए रैफर कर दिया गया। महात्मा गांधी चिकित्सलय में अगले दिन 18 मार्च को मदरूप की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक विजयप्रकाश शर्मा ने अभियुक्तों के खिलाफ 22 गवाह व 62 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया। 
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