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एक नवम्बर से स्पीड गवर्नर लागू, रफ्तार 60 से ज्यादा नहीं

locationबिलासपुरPublished: Oct 24, 2016 11:27:00 am

Submitted by:

Kajal Kiran Kashyap

वाहनों में जब तक  स्पीड गवर्नर नहीं लगाया जाएगा तब उसे फीटनेश प्रमाण
पत्र नहीं दिया जाएगा। एक सप्ताह में इस नियम का पालन करना आरटीओ के लिए
बड़ी चुनौती है।

need speed governor in high speed vehicles

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बिलासपुर. एक नवम्बर से कमर्शियल वाहन, ट्रक, डम्पर 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ेंगे। राज्य ने एक नवम्बर से कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका आदेश आरटीओ कार्यालय पहुंच गया है। वाहनों में जब तक स्पीड गवर्नर नहीं लगाया जाएगा तब उसे फीटनेश प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। एक सप्ताह में इस नियम का पालन करना आरटीओ के लिए बड़ी चुनौती है।
वाहनों में स्पीड गवर्नर को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।

एक नवम्बर तक निर्धारित वाहनों में मानक स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना अनिवार्य है। इसके बिना परिवहन विभाग से फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। स्पीड गवर्नर लगाने से वाहनों की गति कम होगी। तेजी गति के कारण वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस आशय का आदेश आरटीओ कार्यालय में आ गया है। शासन के आदेश की जानकारी कमर्शियल वाहन मालिकों को सूचना देने की तैयारी चल रही है।

12 हजार पंजीयन

1. आरटीओ में 12 हजार कामर्शियल वाहनों का पंजीयन है। इसमें छोटी बड़ी सभी वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाने की तैयारी चल रही है। सात दिन में इस नियम को लागू करवाना आरटीओ के लिए बड़ी चुनौती है।
2. वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा है कि नहीं लगा है तो इसे छेड़छाड़ तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए आरटीओ द्वारा एक टीम गठित की जाएगी। समय समय पर वाहनों की जांच कराई जाएगी।
3. स्पीड गवर्नर लगाने के लिए सभी कमर्शियल वाहन मालिकों को पत्र भेजकर शासन की जानकारी की सूचना दी जाएगी। संघ के पदाधिकारियों की बैठक कर इसका पालन करने के लिए जोर दिया जाएगा।
सर्टिफाइड होना जरूरी
स्पीड गवर्नर का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इसका आशय यह है कि आटोमेटिव रिसर्च एसोसिएट इंडिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फार ऑटोमेटिव टेक्नालॉजी और व्हीकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट से प्रमाणित स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया गया है।
इन्हें मिलेगी राहत
जिन चार पहिया वाहनों की क्षमता ड्राइवर सहित 8 यात्रियों से अधिक की नहीं है या फिर उसका वजन 3500 किलो से ज्यादा नहीं है उसमें स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य नहीं है।
स्कूली बसों में हो रहा है पालन
जिले के छोटे-बड़े स्कूल-कॉलेज में 375 बसें चलती है जिसमें सीसी कैमरा, स्पीड गवर्नर लगाया जा चुका है। इससे छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है बीच-बीच में जिसकी जांच भी कराई जाती है। आरटीओ ने विभाग में आदेश दे रखा है कि कैमरा और स्पीड गवर्नर जिस बस में नहीं होगी उसका फिटनेश प्रमाण जारी नहीं करना है।

स्कूल-कालेज बसों में स्पीड गवर्नर लगा दिया गया है। कमर्शियल वाहनों में इसे लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए टीम बनाई जाएगी। एक नवम्बर से जिस वाहन में स्पीड गवर्नर नहीं होगा उसे फिटनेस प्रमाण नहीं दिया जाएगा।
देवेन्द्र केशरवानी, आरटीओ
निजी बसों में स्पीड गवर्नर और केमरा लगाने का आदेश आया था। कुछ बस वाले इसका पालन कर रहे हैं। शासन द्वारा बसों में इस नियम को थोप दिया गया है जिसका पालन किया जा रहा है।
भंजन सिंह, अध्यक्ष निजी बस मालिक संघ
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