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हिट एंड रन केस में सलमान को राहत, SC ने खारिज की रिहाई के खिलाफ अपील

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलमान की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार पहले चुनौती दे चुकी है। ऐसे में नियामत शेख को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है

Jul 16, 2016 / 12:14 am

कमल राजपूत

salman khan

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड के ‘सुल्तान’ को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के पीडि़त और गवाह नियामत शेख की याचिका को खारिज कर दिया। गौर हो शेख ने सुप्रीम कोर्ट में बांबे हाईकोर्ट के उस फैसले का चुनौती दी थी जिसमें सलमान खान को निर्दोष करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलमान की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार पहले चुनौती दे चुकी है। ऐसे में नियामत शेख को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से खारिज किया जाता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हादसे में लगी चोट के लिए हर्जाना लेने के लिए शेख को आवेदन करने की इजाजत दे दी।

नियामत की याचिका में उसने बॉम्बे हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने सलमान के बॉडी गार्ड रविंद्र पाटिल के बयान को नहीं माना, यह बड़ी चूक है। पाटिल ने कहा था कि सलमान शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। हाईकोर्ट ने सलमान के अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट को नहीं मानकर गलती की। सलमान के ब्लड सैंपल में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। हाईकोर्ट ने गवाह के बयान को नजरअंदाज किया, जिसमें सलमान ड्राइवर सीट से उतर रहे थे।

हाईकोर्ट ने उस दस्तावेज को भी नजरअंदाज किया, जिससे यह सिद्ध होता था कि सलमान फाइव स्टार होटल से शराब पीकर निकले थे। हाईकोर्ट ने उनके बयान को भी नजरअंदाज किया, जिनका घटना में बायां पैर क्षतिग्रस्त हुआ था और वह वहां मौजूद थे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह चल पाने में लाचार हो गया है, लेकिन न तो सलमान न ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया है। कोर्ट उसे मुआवजा दिलाने और मामले में उसे भी पार्टी बनाए।

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