अगर आप भी जीएसटी लागू होने के बाद प्रॉपर्टी की खरीदारी का इंतजार कर रहे थे और अब नए टैक्स को लेकर मन में आशंका है तो हम आपको आज जीएसटी का प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा उसको बता रहे हैं।
नई दिल्ली. देश भर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हुए 10 दिन हो गए हैं। कई सेक्टर्स में इसके अच्छे-बुरे असर दिखाई देने लगे हैं। हालांकि, अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर में इसका असर को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में होम बायर्स से लेकर डवलपर्स तक परेशान है। अगर आप भी जीएसटी लागू होने के बाद प्रॉपर्टी की खरीदारी का इंतजार कर रहे थे और अब नए टैक्स को लेकर मन में आशंका है तो हम आपको आज जीएसटी का प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा उसको बता रहे हैं।
1-रियल पर 18 फीसद का टैक्स जीएसटी के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा जिसमें 9 फीसद का स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) और 9 फीसद सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) लगेगा।
2- स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन जीएसटी से बाहर: स्टांप ड्यूटी (स्टाम्प शुल्क) और रजिस्ट्रेशन चार्ज (पंजीकरण शुल्क) जीएसटी के दायरे से बाहर हैं क्योंकि ये कर स्टेट और नगरपालिका की ओर से वसूला जाने जाता है।
3- इस साल नहीं भरना होगा रिटर्न : सरकार ने कहा है कि व्यापारियों/ व्यापारियों को फिलहाल डिटेल्ड रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी, इस बार समरी रिटर्न भरने भर से भी उनका काम चल जाएगा।
4- लंबी अवधि के लिए फायदेमंद रियल एस्टेट पर बहुत से टैक्स लगने से भ्रम पैदा हुए थे। लेकिन लंबी अवधि के लिए यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फायदेमंद होगा जिसका लाभ खरीदार को मिलेगा।
5-टैक्स संबंधी मुद्दों का आसान निवारण: जीएसटी के बाद, कुछ कर मुद्दों को निपटाना आसान हो जाएग जिससे असमंजस की स्थिति नहीं होगी।
6-गैर-पंजीकृत विक्रेता बनेंगे सिरदइर्द जीएसटी के बाद लोग किसी भी गैर पंजीकृत व्यापारी से खरीद करने से बचेंगे। पंजीकृत व्यापारी होने की सूरत में करों का भुगतान करने की देनदारी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाता से रिसीवर तक स्थानांतरित कर दी गई है।
7- ट्रांजिशन पीरियड बड़ा सिरदर्द ट्रांजिशन पीरियड में अचल संपत्ति लेनदेन करने से आईटीसी की गणना कैसे की जाएगी, इस पर अस्पष्टता है, जबकि नया कानून अमल में आ चुका है।