नई दिल्ली. सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कृष्णा-गोदावरी बेसिन से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) की अधिकार क्षेत्र से गैस हड़पने के मामले में 10 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार ने रिलायंस को 30 दिनों में जवाब देने को कहा है। जस्टिस एपी शाह की कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट में रिलायंस को दोषी पाया गया है।
11.125 अरब घन मीटर गैस की चोरी
इंटरनेशनल कंसल्टेंट डीग्लॉयर और मैक्नॉग्टन ने एक रिपोर्ट में बताया कि छह सालों में रिलायंस ने करीब 11.125 अरब घनमीटर गैस अवैध रूप से ली है। केजी बेसिन में ओएनजीसी के दो ब्लॉक रिलायंस के ब्लॉक के बिल्कुल निकट हैं, इनमें यूके की ब्रिटिश पेट्रोलियम का 30 फीसदी और निको रिसॉर्सेस लिमिटेड के पास 10 फीसदी शेयर हैं।
डीजीएच ने लगाया जुर्माने का गणित
पिछले महीने ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) से पेनल्टी की गणना करने के लिए कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीएच ने इस संबंध में रिलायंस द्वारा दी जा चुकी खर्च राशि के बाद अंतिम जुर्माना राशि तय की है। इनमें रॉयल्टी, सेस आदि शामिल हैं।
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