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जीएसटी: क्या हैं जीएसटी से जुड़े आपके सवाल, जानें जवाब (पार्ट-1)

Published: Jun 30, 2017 01:46:00 pm

Submitted by:

Iftekhar

यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे विनिर्माण से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर कर लगाने के लिये प्रस्तावित किया जाता है और पिछले चरणों में भुगतान किये कर को अलग करने के लिये क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। 

GST

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सवाल: वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) क्या है? 

जवाब: यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे विनिर्माण से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर कर लगाने के लिये प्रस्तावित किया जाता है और पिछले चरणों में भुगतान किये कर को अलग करने के लिये क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। संक्षेप में, केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।


सवाल: उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की वास्तव में क्या अवधारणा है?

जवाब: उस कर-प्राधिकरण को कर की प्राप्ति, जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर उपभोग किया जाएगा और जिसे आपूर्ति स्थल भी कहा जाता है, उपर्जित है।

सवाल: किस मौजूदा कर को जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित किया गया है?

जवाब: जी.एस.टी. में निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया जायेगाः
क. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
ख. उत्पाद शुल्क (दवाईयां और प्रसाधन पदार्थ)
ग. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
घ. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ों की वस्तुएं)
ड़. अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सीवीडी से जाना
जाता है)
च. अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (एसएडी)
छ. सेवा कर
ज. केंद्रीय/राज्य अधिशुल्क और उपकर जहां तक वे
वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हैं
——————–
क. राज्य वैट(मूल्य वर्धित कर)
ख. केंद्रीय बिक्री कर
ग. विलास कर (लक्जरी टैक्स)
घ. प्रवेश कर (सभी रूपों में)
ड़. मनोरंजन और मनोरंजक कर (सिवाय तब जब स्थानीय
निकायों द्वारा करारोपण किया गया है)
च. विज्ञापनों पर कर
छ. क्रय कर
ज. लॉटरी, शर्त और जुए पर कर
झ. राज्य अधिभार और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं जी.एस.टी. परिषद केंद्र और राज्यों को केंद्रीय, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा करों, उपकरों और अधिभारों के करारोपण के लिये सिफारिश करेगी जिन्हें जी.एस.टी. में सम्मिलित किया जा सकता है।

सवाल: किन वस्तुओं को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है?

जवाब: मानव उपभोग के लिए षराब, पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात कच्चा पेट्रोलियम तेल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन एवं बिजली।
सवाल: जी.एस.टी. क्रियान्वित करने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के करारोपण के संबंध में क्या स्थिति होगी?

जवाब: उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में मौजूदा कराधान प्रणाली (वैट और केन्द्रीय उत्पाद षुल्क)अस्तित्व में जारी रहेगी।

सवाल: जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की क्या स्थिति होगी ?

जवाब: तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होगें। इसके अतिरिक्त केन्द्र इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित करने हेतु सशक्त होगा।

सवाल: किस प्रकार का जी.एस.टी. लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

जवाब: यह केंद्र और राज्यों के साथ एक साथ सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा जी.एस.टी. होगा। वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कंेद्र द्वारा लगाये गये कर को केंद्रीय जी.एसटी. (सी.जी.एस.टी.) कहा जायेगा तथा राज्यों द्वारा लगाये करों को राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) कहा जायेगा। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) लगाने तथा प्रशासित करने की व्यवस्था है।

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