50 लाख से ज्यादा आय वालों पर IT की नजर, जारी किया नया रिटर्न फॉर्म
Published: Apr 01, 2016 04:20:00 pm
इस आय वर्ग में आने वाले व्यक्तियों और इकाइयों को ऐसी परिसंपत्तियों की कुल लागत का भी उल्लेख करना होगा
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एसेस्मेंट ईयर 2016-17 के लिए नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किए हैं। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी और याट, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का ब्योरा देना होगा।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च को राजपत्रित आदेश प्रकाशित किया। करदाता 31 जुलाई तक अपने आयकर रिटर्न भर सकते हैं। विभाग ने नए आईटीआर (आईटीआर-2 और 2ए) फॉर्म में नया प्रावधान किया है – साल के अंत तक परिसंपत्ति और देनदारी। यह ऐसे मामलों में लागू होगा, जिनमें कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है।
इस आय वर्ग में आने वाले व्यक्तियों और इकाइयों को ऐसी परिसंपत्तियों की कुल लागत का भी उल्लेख करना होगा। नई आईटीआर प्रणाली के तहत जमीन और मकान जैसी अचल संपत्तियों, नकदी, जेवरात, सर्राफा, वाहन, याट, नाव और विमान जैसी चल परिसंपत्तियों की भी जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी।