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बैंक और खाताधारक की जिम्मेदारी वाला ड्राफ्ट आरबीआई ने जारी किया

ग्राहक को सात कार्य दिवस के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देनी होगी। सूचना मिलने के बाद बैंक को 10 दिन में पैसे ग्राहक के खाते में डालने होंगे।

Aug 12, 2016 / 11:31 pm

विकास गुप्ता

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मुंबई। अनधिकृत इलैक्ट्रानिक बैंकिंग लेन-देन के बढ़ते मामलों के बीच रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रस्ताव पास किया कि यदि धोखाधड़ी बैंक की लापरवाही की वजह से होती है तो इसके लिए उपभोक्ता पर शून्य देनदारी होगी। रिजर्व बैंक के उपभोक्ता संरक्षण-अनधिकृत इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में उपभोक्ताओं की सीमित देनदारी पर एक मसौदे में कहा गया है कि यदि किसी मामले में ग्राहक के शामिल होने की बात पुष्ट होती है तो इसके लिए उपभोक्ता की देनदारी बनेगी।

इसी तरह ऐसे मामले जहां ग्राहक के शामिल होने की स्पष्ट तौर पर पुष्टि नहीं होती है तो उपभोक्ता द्वारा इसकी सूचना 4 से 7 कार्यदिवसों में देने पर उसकी देनदारी अधिकतम 5,000 रुपए तक सीमित रहेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा इसकी सूचना 7 कार्य दिवसों के बाद दी जाती है तो उपभोक्ता की देनदारी बैंक बोर्ड की मंजूर नीति से तय की जाएगी। खाताधारक की लापरवाही स्पष्ट नहीं तो जिम्मेदारी 5,000 रु. तक सीमित होगी।

ग्राहक को सात कार्य दिवस के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देनी होगी। सूचना मिलने के बाद बैंक को 10 दिन में पैसे ग्राहक के खाते में डालने होंगे। बैंक को 90 दिन में समाधान करना होगा, ग्राहक को ब्याज का नुकसान न हो। बैंकों से ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा गया है जिसमें ग्राहक सातों दिन चौबीस घंटे बैंक को वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, आईवीआर या टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से सूचित कर सके। बैंक का फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम भी तुरंत जवाब दे। ग्राहक को पंजीकृत शिकायत संख्या जैसी पावती मिले।

बैंक यदि ग्राहक की शिकायत लेने सक्षम नहीं हुआ तो ग्राहक की जिम्मेदारी शून्य होगी। तब धोखाधड़ी की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। लेकिन ग्राहक की लापरवाही रही तो उसे भी सीमित जिम्मेदारी लेनी होगी। रिपोर्ट करने के बाद लेन-देन में नुकसान की भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी।

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