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सीबीईसी की वेबसाइट पर जीएसटी का संशोधित ड्राफ्ट मॉडल अपलोड  

Published: Nov 26, 2016 05:32:00 pm

आम लोगों की राय आमंत्रित करने के लिए सरकार ने जीएसटी के संशोधित ड्राफ्ट मॉडल लॉ को केंंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 

GST Draft rule

GST Draft rule


नई दिल्ली। आम लोगों की राय आमंत्रित करने के लिए सरकार ने जीएसटी के संशोधित ड्राफ्ट मॉडल लॉ को कें्रदीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह जानकारी रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया कि इस ड्राफ्ट कानूूून को 2-3 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा जहां इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सीबीईसी की वेबसाइट पर ड्राफ्ट आईजीएसटी लॉ, ड्रा ट जीएसटी क पेनसेशन लॉ को भी अपलोड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी लॉ में करीब 200 सेक्‍शन और आईजीएसटी लॉ में 30 सेक्‍शन हैं। माना जा रहा है कि‍ इस बि‍ल को 5 से 9 दि‍संबर के दौरान संसद में मनी बिल के तौर पर पेश कि‍या जाएगा।


आम सहमति बनाने का प्रयास 

सरकार जीएसटी पर सभी पक्षों की आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि सरकार का प्रयास सभी मसलों पर आम सहमति बनाना है। हम चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर बैठकर बातचीत हो। सरकार राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 50 हजार रुपए का फंड तैयार करेगी। इसके लिए तंबाकू, एयरेटेड ड्रिंक्स और प्रदूषण फैलाने वाले प्रोडक्ट्स आदि पर अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर पिछली मीटिंग में भी विचार हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों के विरोध के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। दिसंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्स रेट पर भी फैसला होगा। 



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