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सुब्रत रॉय को SC से राहत, 24 अक्टूबर तक मांगा 12000 करोड़ लौटाने का रोडमैप

Published: Sep 29, 2016 10:21:00 am

सहारा प्रमुख 24 अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए जमा करवाएं नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें

Subrata Roy Sahara

Subrata Roy Sahara

नई दिल्ली। सहारा समूह के चीफ सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। रॉय और उनके दो डायरेक्टरों की परोल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख 24 अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए जमा करवाएं नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें।

कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय 12 हजार करोड़ रुपए कैसे लौटाएंगे, इसका एक पुख्ता रोडमैप 24 अक्टूबर तक कोर्ट को बताएं। सहारा प्रमुख ने इसके लिए हामी भरी। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को वह बताएंगे कि आने वाले डेढ़ साल में वह निवेशकों का पैसा किस तरह से लौटाएंगे?

कार्ट ने कहा कि सहारा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसका अब उन पर भरोसा नहीं रहा। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सहारा प्रमुख और उनके दो डायरेक्टरों की परोल रद्द करते हुए उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सहारा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव धवन की दलीलों से नाराज होकर यह आदेश पास किया था। सहारा प्रमुख की ओर से तत्काल माफी मांगने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर दोबारा से सुनवाई करने का फैसला किया था।
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