scriptमकान, ज्वैलरी कितने में खरीदी, देनी होगी आयकर विभाग को जानकारी | Ultra-rich must declare cost price of expensive assets to Income tax department | Patrika News
फाइनेंस

मकान, ज्वैलरी कितने में खरीदी, देनी होगी आयकर विभाग को जानकारी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक करदाताओं को संपत्ति की लागत की जानकारी आयकर विवरणी के साथ देना है

May 05, 2016 / 08:36 am

अमनप्रीत कौर

Income Tax

Income Tax

नई दिल्ली। ऐसे आयकरदाता जिनकी आय प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए से अधिक है उन्हें अब आयकर विवरणी के साथ ही प्रॉपर्टी खरीदी की भी जानकारी देना होगी। वर्ष 2016-17 में इसे अनिवार्य किया गया है। लग्जरी वस्तुओं को भी इस दौरान घोषित करना होगा इनमें घरेलू बर्तन, गहने, कपड़े फर्नीचर समेत कीमती पत्थरों को भी सम्मिलित किया गया है।
 
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक करदाताओं को संपत्ति की लागत की जानकारी आयकर विवरणी के साथ देना है। नया आयकर रिटर्न शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कीमती उपहारों का विवरण देना होगा। उपहार देने वाले ने इसकी कितनी कीमत चुकाई और इसमें अतिरिक्त कितना खर्च किया, यह जानकारी भी देना होगी।
 
इतना होगा असर

देश में 50 लाख रुपए से अधिक आय वाले आयकरदाताओं की संख्या 1.5 लाख ही है। राजस्व सचिव हसमुंख अधीया ने कहा कि इससे सामान्य व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह केवल अल्ट्रारिच के लिए ही लागू किया गया है।

Home / Business / Finance / मकान, ज्वैलरी कितने में खरीदी, देनी होगी आयकर विभाग को जानकारी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो