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उत्तराखंड HC ने Dental Surgeons के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कुछ ओएमआर सीट में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है

Jul 26, 2017 / 08:58 pm

जमील खान

Uttarakhand HC

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नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के डेण्टल सर्जनों के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर बुधवार को रोक लगा दी जिससे प्रदेश सरकार को झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यह निर्देश नैनीताल निवासी ललित उप्रेती की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार ने इस साल 203 दंत सर्जनों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और मेडिकल सलेक्शन बोर्ड द्वारा भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कुछ ओएमआर सीट में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत करने के बावजूद मेडिकल सलेक्शन बोर्ड ने भर्ती पर रोक लगाने के बजाय इन पदों के लिए 24 जुलाई से 28 जुलाई तक साक्षात्कार की तिथि नियत कर दी है। याचिकाकर्ता ने इसे नियम विरूद्ध बताया गया और खंडपीठ से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई।

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मेडिकल सलेक्शन बोर्ड को भी निर्देश जारी किया है कि जिन ओएमआर सीटों में छेड़छाड़ हुई है, उन्हें सील बंद कर अदालत में पेश किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

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