छिंदवाड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने नरसिंहपुर रोड स्थित मोबाइल दुकान सिटी कलेक्शन के संचालक जोगिंदर पारोती (28) और नागपुर के सदर जेए सर्विसेस एचटीसी आर्थराईज्ड कलेक्शन पाइंट के मालिक येशुदास जीवतोड़े (32) पर जुर्माना ठोका है। सेवा में कमी के मामले पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
शनिचरा बाजार निवासी चन्द्रकांत (40) पिता दामजी खेमजी शाह ने नरसिंहपुर रोड स्थित जोगिंदर पारोती की दुकान सिटी कलेक्शन से 18 दिसम्बर 2015 को पच्चीस हजार रुपए कीमत को मोबाइल खरीदा था। कुछ समय बाद मोबाइल खराब हो गया जिसे सुधारने के लिए चन्द्रकांत ने उसी दुकान में दिया। मोबाइल लम्बे समय तक सुधारा नहीं गया और दुकान संचालक उसे टालता रहा।
चन्द्रकांत ने स्वयं के अधिवक्ता के माध्यम से मोबाइल दुकान संचालक को नोटिस भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फोरम के अध्यक्ष कीर्ति कुमार वर्मा, सदस्य गायत्री श्रीवास्तव और सतीश कुमार साहू ने फैसला सुनाया। दुकान संचालक को मोबाइल की कीमत 25 हजार रुपए, वाद व्यय प्रस्तुत करने के लिए एक हजार पांच सौ रुपए चन्द्रकांत को एक माह के भीतर देने के आदेश दिए हैं।