सर्वोच्च न्यायालय ने यात्री शुल्क और विमान पार्किंग शुल्क को कम करन की अनुमति दे दी है। इसके बाद यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट चार्ज (यूडीएफ) लगभग ना के बराबर देना होगा।
नई दिल्ली। अगर आप भी फ्लाइट से यात्रा करना चाहते है पर भरी-भरकम किराये के वजह से आप फ्लाइट से यात्रा नहीं कर पाते है तो आपकी ये परेशानी भी बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगर आप दिल्ली से उड़ान भरते है तो अब आपको कम किराया देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यात्री शुल्क और विमान पार्किंग शुल्क को कम करन की अनुमति दे दी है। इसके बाद यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट चार्ज (यूडीएफ) लगभग ना के बराबर देना होगा।
यूडीएफ में भारी कटौती
पहले जहाँ यात्रियों को घरेलू टिकटों पर 275-550 रुपये तक का यूडीएफ देना पड़ता था वहीँ अब मात्र 10 रुपये देना होगा। ये फायदा अन्तराष्ट्रीय यात्रिओं को भी मिलेगा। अब उन्हें भी 635 से 1270 रुपये के यूडीएफ के जगह अब उन्हें भी मात्र 45 रुपये ही अदा होंगे। इस बदलाव के बाद यात्रियों के लिए टिकट पर काफी रियायत मिल सकती है। इस बदलाव का लाभ सिर्फ इंदिरा गाँधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से उड़ान भरने वाले यात्री ही उठा पाएंगे।
आपको बता दें की एयरपोर्ट इकॉनमी रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) ने वर्ष 2014 से 2019 के लिए किरायों में कटौती करने का आदेश दिया था लेकिन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को विमान कंपनियों के साथ क़ानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसके वजह से यह आदेश लागू होने में देरी हो गयी थी।