मनी लॉन्ड्रिंग : मारन बंधुओं की 740 करोड़ की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने मारन बंधुओं की 740 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के दिए हैं आदेश
नई दिल्ली। किसी समय तिमलनाडु में पावरहाउस रहे मारन बंधुओं दयानिधि व कलानिधि मारन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 740 करोड़ रूपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर ली है। जांच एजेंसी मारन बंधुओं से पिछले कुछ महीनों में कई बार पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों की मानें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मारन बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 2006 में दयानिधि मारन पर आरोप लगाया था कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री के रूप में मलेशिया की मैक्सि समूह को दूरसंचार कंपनी एयरसेल की बिक्री करने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया था। इसके एवज में एयरसेल समूह ने मारन की मीडिया कंपनी में नीति-नियमों को ताक पर रख कर गलत तरीके से 700 करोड़ रूपए का निवेश किया था। यह निवेश मॉरिशयस रूट के जरिए किया गया था। इस मीडिया कंपनी के मालिक कलानिधि मारन हैं।
कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में बड़ी रकम के फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। इसके अलावा कलानिधि की पत्नी कावेरी की भी कुछ संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा दयानिधि और बाकी लोगों से जुड़े 7.47 करोड़ की एफडी, कलानिधि की 100 करोड़ की एफडी, 2.78 करोड़ के म्यूचुअल फंड, उनकी पत्नी की 1.30 करोड़ रूपए की एफडी और 1.78 करोड़ के म्यूचुअल फंड भी जब्त किए गए हैं।
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